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ई-केवायसी के बिना नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ, निर्माण श्रमिकों और असंगठित कर्मकारों के लिए विशेष अभियान शुरू

30 जून तक आधार सत्यापन एवं रिकॉर्ड अपडेट कराना अनिवार्य, चॉइस सेंटरों के माध्यम से होगी प्रक्रिया

धमतरी, 17 जून 2026। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं असंगठित कर्मकारों के हितों की सुरक्षा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में विशेष ई-केवायसी एवं रिकॉर्ड सत्यापन अभियान प्रारंभ किया गया है। श्रम विभाग ने सभी पंजीकृत श्रमिकों से 30 जून 2026 तक अपने अभिलेखों का आधार आधारित सत्यापन एवं आवश्यक संशोधन कराने की अपील की है।


श्रम पदाधिकारी श्री एन.के. साहू ने बताया कि ई-केवायसी प्रक्रिया शुरू करने से पहले श्रमिकों के पंजीयन अभिलेखों का आधार कार्ड में दर्ज जानकारी से मिलान किया जाएगा। सत्यापन के दौरान आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड में संशोधन एवं अद्यतन किया जाएगा, जिससे श्रमिकों का डाटाबेस अधिक सटीक, प्रमाणिक और अद्यतन बन सके। इससे भविष्य में विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरण एवं ई-केवायसी प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत जिले के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपने मूल आधार कार्ड के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), चॉइस सेंटर अथवा लोक सेवा केंद्र में उपस्थित होना होगा। केंद्र संचालक द्वारा श्रमिक की पहचान का सत्यापन कर पोर्टल के रजिस्ट्रेशन अपडेटेशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सत्यापन के पश्चात श्रमिकों की जानकारी आधार कार्ड में उपलब्ध प्रमाणित विवरण के अनुसार अद्यतन की जाएगी। इस दौरान हिन्दी एवं अंग्रेजी में नाम, जन्मतिथि, लिंग तथा मोबाइल नंबर सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। विभाग का मानना है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा पात्र हितग्राहियों तक लाभ समय पर पहुंच सकेगा।

श्रम पदाधिकारी ने बताया कि संशोधन आवेदन के लिए आधार कार्ड की स्पष्ट एवं पठनीय प्रति, श्रमिक का सहमति पत्र, ई-साईन तथा मोबाइल ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। लाभार्थी की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान श्रमिक की लाइव फोटो भी ली जाएगी। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एक विशिष्ट आवेदन क्रमांक जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से श्रमिक अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने जिले के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं असंगठित कर्मकारों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने रिकॉर्ड का सत्यापन एवं आवश्यक संशोधन कराने की अपील करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया भविष्य में मिलने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

इन विवरणों का होगा आधार के अनुसार अद्यतन

  • हिन्दी में नाम
  • अंग्रेजी में नाम
  • जन्म तिथि
  • लिंग
  • मोबाइल नंबर

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड की साफ एवं पठनीय प्रति
  • श्रमिक का सहमति पत्र
  • ई-साईन
  • मोबाइल ओटीपी प्रमाणीकरण
  • लाइव फोटो सत्यापन

सहायता के लिए यहां करें संपर्क

अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए श्रमिक श्रम विभाग के कॉल सेंटर 0771-3505050, श्रम पदाधिकारी कार्यालय धमतरी, जिले के सभी जनपद पंचायतों में संचालित श्रम संसाधन केंद्र, निकटतम चॉइस सेंटर अथवा लोक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

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